नई दिल्ली। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पद को लेकर बड़ा संवैधानिक बदलाव प्रस्तावित किया गया है। संसद में प्रस्तावित 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है। समिति ने सिफारिश की है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होने के बाद लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसका मंत्री पद स्वतः समाप्त माना जाएगा। हालांकि, उसकी सांसद या विधायक की सदस्यता पर इसका तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा
30 दिन जेल में रहने पर खत्म होगा मंत्री पद
JPC की सिफारिश के अनुसार, यदि कोई केंद्रीय या राज्य मंत्री ऐसे अपराध में गिरफ्तार होता है, जिसमें 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, और वह लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो 31वें दिन तक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को उसे पद से हटाने की सलाह देनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो संबंधित मंत्री का पद स्वतः समाप्त माना जाएगा।

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