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शिक्षिका को थर्ड स्टेज कैंसर, हाईकोर्ट ने दी राहत, 3 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश

 







बिलासपुर। तीसरे स्टेज के कैंसर पीड़ित शिक्षिका को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने उसका तबादला गृह निवास महासमुंद करने के लिए प्रक्रिया करने का आदेश दिया है। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर 3 सप्ताह के भीतर विचार कर समुचित निर्णय लेने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता किरण साहू शासकीय प्राथमिक शाला कुधारापानी विकासखंड सीतापुर जिला सरगुजा में पदस्थ हैं। इन्हें बड़ी आंत और मलाशय के बीच तीसरे चरण का  कैंसर है। इसका इलाज बालको कैंसर हास्पिटल नया रायपुर में चल रहा है। यहाँ अब तक उनकी पांच बार कीमोथैरेपी हो चुकी है। 5 मई 2026 को बालको हास्पिटल नया रायपुर में 6 वीं बार के कीमो के लिये भर्ती किया गया था। सर्जन के अनुसार याचिकाकर्ता को 28 रेडियेशन कीमो के बाद, रेक्टम सिग्नामाईट सर्जरी, स्टमा बेक की रिवर्स सर्जरी, तथा दो साल बाद कीमो पोर्ट की सर्जरी होना है। डॉक्टरों के अनुसार याचिकाकर्ता को ज्यादा सफर करने के लिए मना किया गया है और घर वालों की देख-रेख में रहने की सलाह दी गई है।

परिस्थितियों को देखते हुए शिक्षिका ने एडवोकेट रामचरण साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में बताया गया कि, आवेदिका को शासकीय प्राथमिक शाला कुधारापानी -सरगुजा से नजदीकी निवास स्थान महासमुंद भेजने पर उन्हें काफी सुविधा होगी और यह उनके उपचार के लिए भी जरूरी है। जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को स्कूल शिक्षा सचिव के सम्मुख अपना अभ्यावेदन पेश करने का निर्देश दिया। विभाग को इस अभ्यावेदन पर 3 सप्ताह में समुचित निर्णय लेने का आदेश देते हुए याचिका निराकृत कर दी गई।

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