CGRERA का बड़ा फैसला: बिल्डर को सिंकिंग फंड और कॉमन एरिया सोसायटी को सौंपने का आदेश, होम बायर्स को मिली बड़ी राहत

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CGRERA का बड़ा फैसला: बिल्डर को सिंकिंग फंड और कॉमन एरिया सोसायटी को सौंपने का आदेश, होम बायर्स को मिली बड़ी राहत

 




CGRERA Order: छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने गृह खरीदारों के अधिकारों की रक्षा करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। दुर्ग जिले के अमलेश्वर स्थित पंजीकृत आवासीय परियोजना ‘हर्षित नियोज सिटी’ से जुड़े मामले में प्राधिकरण ने प्रमोटर को सिंकिंग फंड की पूरी राशि और कॉमन एरिया का प्रबंधन तत्काल प्रभाव से सहकारी आवासीय सोसायटी को सौंपने का निर्देश दिया है। इस फैसले को आवासीय सोसायटी के निवासियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।










सोसायटी की शिकायत पर हुई कार्रवाई




मामले की शुरुआत तब हुई जब ‘हर्षित नियोज सिटी रेसिडेंशियल को-ऑपरेटिव सोसायटी मर्यादित’ ने परियोजना के प्रमोटर सिंघनिया बिल्डॉन प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स हर्षित सिंघानिया बिल्डॉन के खिलाफ CGRERA में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि परियोजना के रखरखाव, साझा सुविधाओं के संचालन, सिंकिंग फंड के हस्तांतरण और कॉमन एरिया के प्रबंधन को लेकर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।




सोसायटी ने यह भी कहा कि फ्लैट खरीदारों से एकत्र की गई राशि और परियोजना से जुड़ी साझा सुविधाओं का नियंत्रण अब तक निवासियों को नहीं सौंपा गया, जबकि इसके लिए कई बार मांग की जा चुकी थी।

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