बिलासपुर 29 अक्टूबर 2025.राज्य में खुलेआम चाकुओं की बिक्री के मामले में हाईकोर्ट ने लगातार कार्रवाई के निर्देश देते हुए मामले को मॉनिटरिंग के लिए रखा है। राज्य शासन की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों और कार्रवाई की जानकारी देने पर कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन व खुलेआम चाकू बिकना खतरनाक है। बेचने और खरीदने वाले दोनों पर कार्रवाई करें।
बिलासपुर 29 अक्टूबर 2025. उल्लेखनीय है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में इस वर्ष 1 जनवरी से अब तक चाकूबाजी के लगभग 700 मामले दर्ज किए गए हैं। ऑनलाइन खरीदे गए चाकू जब्त किए गए। इसके अलावा दुकानदारों से स्प्रिंग बटन वाले चाकू जब्त किए गए और उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया।
राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर हाईकोर्ट ने ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से खरीदे गए चाकुओं की खतरनाक संख्या पर चिंता व्यक्त की है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि हालांकि राज्य उपाय कर रहा है, लेकिन कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे खतरनाक हथियार खुले बाजारों और ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर न बेचे जाएं। राज्य और उसकी एजेंसियों को अधिक सतर्क रहने और उपरोक्त खतरे को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है, जिससे समाज में शस्त्र अधिनियम से संबंधित अपराध को कम करने में मदद मिले। उल्लेखनीय है कि पान की दुकानों, जनरल स्टोर और उपहार की दुकानों सहित चाकुओं की ऑनलाइन बिक्री पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है।



