कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए दो महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों को पारित कर दिया है। नए कानून के तहत अब राज्य में केवल 66 समुदायों को OBC श्रेणी में शामिल किया गया है और उन्हें सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में 7 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह बदलाव Calcutta High Court के 2024 के फैसले के अनुपालन में किया गया है
राज्य सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के वैज्ञानिक मूल्यांकन तथा न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई है। इसके तहत OBC वर्गीकरण और आरक्षण प्रक्रिया को अधिक कानूनी और पारदर्शी बनाया गया है


