नए नियम के अनुसार, अब ऐसी दवाएं केवल पंजीकृत चिकित्सक (Registered Medical Practitioner) के वैध प्रिस्क्रिप्शन पर ही खरीदी और बेची जा सकेंगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से दवाओं के गलत इस्तेमाल और नशे के उद्देश्य से इनके दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी।
सरकार द्वारा किए गए इस संशोधन का उद्देश्य मरीजों को आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना भी है कि अधिक एथिल अल्कोहल वाली दवाओं का उपयोग केवल चिकित्सकीय आवश्यकता के अनुसार ही हो।

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