बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेगी 12% से अधिक अल्कोहल वाली दवा, केंद्र सरकार ने बदले नियम

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बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेगी 12% से अधिक अल्कोहल वाली दवा, केंद्र सरकार ने बदले नियम


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नई दिल्ली.  दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने **ड्रग्स रूल्स, 1945** में संशोधन करते हुए 12 प्रतिशत से अधिक एथिल अल्कोहल (Ethyl Alcohol) वाली कुछ ओरल (पीने वाली) दवाओं की बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।








नए नियम के अनुसार, अब ऐसी दवाएं केवल पंजीकृत चिकित्सक (Registered Medical Practitioner) के वैध प्रिस्क्रिप्शन पर ही खरीदी और बेची जा सकेंगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से दवाओं के गलत इस्तेमाल और नशे के उद्देश्य से इनके दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी।










सरकार द्वारा किए गए इस संशोधन का उद्देश्य मरीजों को आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना भी है कि अधिक एथिल अल्कोहल वाली दवाओं का उपयोग केवल चिकित्सकीय आवश्यकता के अनुसार ही हो।

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