बिलासपुर। निगम द्वारा लीज निरस्त करने के खिलाफ बस स्टैंड स्थित राजस्थान जलेबी के संचालक ने हाईकोर्ट में अपील की है। कोर्ट ने दोनों पक्षों से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले निगम ने राजस्थान जलेबी की लीज निरस्त कर दी थी। निगम के आदेश में कहा गया था कि दुकान संचालक लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहा है और रोड में सामान रखकर कारोबार कर रहा है।
निगम ने इसकी जब्ती बनाते हुए पेनाल्टी भी लगाई है। निगम द्वारा लीज निरस्त करने के खिलाफ राजस्थान जलेबी के संचालक सीताराम माटोलिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि निगम की अब तक की सारी कार्रवाई गलत और मनमाना है। दुकान के बाहर रखे गए डस्टबीन सहित दुकान की भट्टी, कड़ाही को जब्त कर पेनाल्टी लगाई गई है। राशि जमा करने के बाद भी सामान नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही निगम ने जब इमलीपारा में दुकानों को तोड़ा तो कहा गया था कि व्यवस्थापन के बाद ही दुकानें हटाईं जाएंगी। बाद में निगम इससे मुकर गया और कहा गया कि काम्प्लेक्स बनने के बाद दुकानें दी जाएंगी। व्यापारियों और निगम के बीच हुए समझौते को भी नहीं माना जा रहा है