New Delhi. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 - केंद्रीय भर्ती और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षाओं के लिए पेपर लीक विरोधी कानून, शुक्रवार को लागू हो गया।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी एक गजट अधिसूचना में कहा गया है, "केंद्रीय सरकार, लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 (2024 का 1)की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 21 जून, 2024 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध लागू होंगे।"
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