बिलासपुर की वैद्यशाला को छत्तीसगढ़ शासन से बड़ी मान्यता, शासकीय कर्मचारियों के इलाज का खर्च होगा प्रतिपूर्ति के दायरे में

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बिलासपुर की वैद्यशाला को छत्तीसगढ़ शासन से बड़ी मान्यता, शासकीय कर्मचारियों के इलाज का खर्च होगा प्रतिपूर्ति के दायरे में




बिलासपुर। छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बिलासपुर स्थित वैद्यशाला आयुर्वेद चिकित्सा एवं पंचकर्म संस्थान को प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए मान्यता प्रदान की है। यह मान्यता पंचकर्म एवं क्षारसूत्र उपचार के लिए दी गई है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार संस्थान को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि के लिए मान्यता दी गई है। आदेश 25 अगस्त 2026 को नवा रायपुर स्थित चिकित्सा शिक्षा विभाग से जारी किया गया।




पंचकर्म और क्षारसूत्र उपचार के लिए मान्यता

शासन के आदेश के मुताबिक बिलासपुर स्थित उक्त निजी चिकित्सालय में प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों तथा उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों को पंचकर्म एवं क्षारसूत्र उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।








मान्यता प्राप्त अस्पताल में उपचार कराने के लिए संबंधित जिले के सिविल सर्जन की अनुशंसा आवश्यक होगी। हालांकि आकस्मिक परिस्थितियों के लिए शासन के चिकित्सा परिचर्या नियमों में अलग प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

CGHS दरों के आधार पर मिलेगी चिकित्सा सुविधा

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को उपचार की सुविधा सीजीएचएस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू उपचार दरों के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी।

शासन ने अस्पताल में उपचार के दौरान मरीजों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर दिया है। आदेश में कहा गया है कि अग्रिम राशि के अभाव में उपचार में लापरवाही नहीं की जानी चाहिए।

आकस्मिक उपचार के लिए भी नियम निर्धारित

आदेश में आकस्मिक परिस्थिति में उपचार कराने वाले शासकीय कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्य के लिए भी प्रक्रिया बताई गई है। ऐसे मामले में उपचार के बाद मुख्यालय लौटने की तिथि से 7 दिनों के भीतर संबंधित नियंत्रण अधिकारी या कार्यालय प्रमुख को सूचना देना आवश्यक होगा। इसके बाद नियमानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

राज्य के बाहर स्थित मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार के लिए भी आदेश में रेफरल से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आदेश की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री सचिवालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग सहित संबंधित विभागों और अधिकारियों को भेजी है। विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 25 अगस्त 2026।

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