2 मार्च, बिलासपुर/निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर दो शासकीय कर्मचारियों को कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। इनमें जलसंसाधन विभाग के सहायक अभियंता पौलुस बड़ा एवं सहायक शिक्षक विजय कुमार केने शामिल हैं। दोनों निर्वाचन कार्य के दौरान नशे की हालत में पाए गए।
नगर निगम बिलासपुर में मतदान कराने के लिए शासकीय प्राथमिक शाला कड़ार के सहायक शिक्षक विजय कुमार केने को मतदान अधिकारी नियुक्त किया गया था। 10 फरवरी को मतदान सामग्री वितरण के दौरान विजय कुमार शराब के नशे में पाए गए।
लोक सेवक के रूप में उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 23 के प्रतिकूल होने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में केने का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिल्हा तय किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
इसी तरह पंचायत चुनाव के तहत प्रथम चरण में जनपद पंचायत मस्तूरी में 17 फरवरी को मतदान के दिन पौलुस बड़ा सहायक अभियंता (सेक्टर अधिकारी) शराब के नशे में ड्यूटी कर रहे थे। इससे मतदान का कार्य प्रभावित हुआ। उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं 23 के प्रतिकूल होने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में पौलुस बड़ा का मुख्यालय मुख्य अभियंता हसदेव कछार जल संसाधन विभाग बिलासपुर तय किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।