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High Court : महिला डॉक्टर के यौन उत्पीड़न के मामले में डॉक्टर को जिला न्यायालय से नहीं मिली अग्रिम जमानत

 



बिलासपुर, 3 मार्च. जिला एवं सत्र न्यायालय ने जूनियर महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के आरोपी डॉ पंकज की अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया है।






बिलासपुर, 3 मार्च. उल्लेखनीय है कि सिम्स मेडिकल कॉलेज की जूनियर महिला डॉक्टर ने मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉ पंकज टेभुरनिकर पर परीक्षा में कम अंक देने की धमकी देकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता ने इसकी पहले सिम्स की विशाखा कमेटी से शिकायत की।



 बिलासपुर, 3 मार्च. कार्रवाई नहीं होने एवं आरोपी की हरकत बढ़ने पर उसने डीन से शिकायत की। पीड़िता ने मामले की सिटी कोतवाली थाने में भी रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने डॉ पंकज के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। गिरफ्तारी से बचने डॉक्टर ने अग्रिम जमानत आवेदन किया था। पीड़िता की ओर से जमानत दिए जाने पर आपत्ति की गई। न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया है।



 

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