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Breaking : चौराहे पर बर्थडे मनाने वाले मॉल संचालक पर हाईकोर्ट की फटकार के बाद हुई एफआईआर

 






बिलासपुर। बीच चौराहे पर कार खड़ी कर जन्मदिन मनाने के मामले में हाईकोर्ट की फटकार के बाद पुरानी बस्ती पुलिस ने आरोपित के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। गत दिनों रायपुर में मॉल संचालक ने बीच चौराहे में कार खड़ी कर केक कटवा कर अपने बेटे का जन्मदिन मनाया था। मौके में आतिशबाजी भी की थी। इससे वहां जाम लग गया था। 




इस सम्बंध में वीडियो वायरल होने पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल ने संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की। पिछली सुनवाई में शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सड़क में जन्मदिन मनाने वाले के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर 300 रुपये जुर्माना लिया गया है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि 300 रुपये क्या होता है?अगर आम आदमी होता तो उसे जेल में डाल देते, ट्रक वाला होता तो वाहन जब्त कर लिया जाता। कोर्ट ने जमकर फटकार लगाते हुए सीएस से शपथपत्र में जवाब मांगा था। गुरुवार को चीफ जस्टिस की डीबी में पुनः सुनवाई हुई। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सीएसपी के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कोर्ट ने मामले में सीएस को जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

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