बिलासपुर। जिले के उद्योगों द्वारा भू-भाटक और मेंटनेंस शुल्क का भुगतान न करने पर एक माह में 4 उद्योगों की लीज डीड निरस्त की जा चुकी है। एक माह में उद्योगों से 3 करोड़ 62 लाख 82 हजार रुपए भू-भाटक वसूला गया है। वहीं लगभग 300 उद्योगों से लंबित लगभग 10 करोड़ की राशि सीएसआईडीसी को भुगतान के रूप में प्राप्त करना है।
जिले के औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, तिफरा एवं सिलपहरी में स्थित उद्योगों से भू-भाटक एवं संधारण शुल्क की बकाया राशि करोड़ों में है। इसकी वसूली के लिये राज्य के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव द्वारा निरंतर समीक्षा की जा रही है। इस संदर्भ में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा भू-भाटक की वसूली एवं अन्य अनियमितताओं के लिये निरंतर नोटिस जारी किया जा रहा है। नोटिस के पश्चात् भी वार्षिक देयक की राशि भुगतान नहीं करने पर इकाई को भूखण्ड का आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।
उद्योगपतियों से पदेन मुख्यमहाप्रबंधक, सीएसआईडीसी, बिलासपुर द्वारा आग्रह किया गया है कि अपनी औद्योगिक इकाईयों से संबंधित वार्षिक देय राशियों का भुगतान तत्काल ऑनलाइन करें। विभाग द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार भुगतान नहीं करने के कारण नियमानुसार 12 प्रतिशत से 24 प्रतिशत तक अर्थदण्ड के ऑनलाइन जनरेट हो रहा है। विदित् हो की भू-भाटक और मेंटनेंस शुल्क प्रतिवर्ष 10 जनवरी तक जमा नहीं करने पर देय राशि पर अर्थदण्ड लेने का प्रावधान है।
विभाग ने कहा है कि ऐसी इकाईयां जिनके भू-भाटक एवं संधारण शुल्क का भुगतान नहीं मिलेगा, उन इकाईयों का किसी भी प्रकार का काम उद्योग विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा। अतः देय राशि का यथाशीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं।