नीट ओएमआर शीट से छेड़छाड़ के आरोप साबित नहीं,छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज की छात्र की याचिका

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नीट ओएमआर शीट से छेड़छाड़ के आरोप साबित नहीं,छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज की छात्र की याचिका




 

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि नीट उम्मीदवार की ओएमआर शीट से छेड़छाड़ के आरोप गंभीर हैं और ठोस सबूत के बिना, सिर्फ़ शक, अंदाज़े या अपनी सोच के आधार पर इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि तय तरीका उपलब्ध नहीं था या बेकार था, तो कोई उम्मीदवार परीक्षा लेने वाली संस्था की शिकायत निवारण प्रक्रिया को नज़रअंदाज़ करके सीधे अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकता।





  चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच नीट यूजी-2026 के उम्मीदवार की रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने अपनी असली ओएमआर शीट दिखाने और अपनी उत्तर पुस्तिका का दोबारा मूल्यांकन करने की मांग की। याचिकाकर्ता का तर्क था कि हालांकि स्कैन की गई ओएमआर शीट पर रोल नंबर, बुकलेट नंबर और हस्ताक्षर उसके ही थे, लेकिन उसमें दिए गए उत्तर परीक्षा के दौरान उसके द्वारा चिह्नित उत्तरों से काफी अलग थे।












छात्र ने आरोप लगाया कि उसकी असली ओएमआर शीट से छेड़छाड़ की गई, जिसके कारण उसे अपने द्वारा किए गए उत्तरों के आधार पर उम्मीद किए गए 600 से अधिक अंकों के बजाय केवल 200 अंक मिले। प्रतिवादियों ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि तय प्रक्रिया का पालन न करने और शिकायत निवारण प्रक्रिया को नज़रअंदाज़ करने के कारण याचिकाकर्ता कोर्ट के असाधारण अधिकार क्षेत्र का लाभ नहीं मांग सकता। कोर्ट ने माना कि हेरफेर का याचिकाकर्ता का आरोप पूरी तरह से प्रश्न पुस्तिका और स्कैन की गई ओएमआर शीट की उसकी अपनी तुलना और खुद तैयार किए गए तुलना चार्ट पर आधारित है। कोर्ट ने पाया कि ऐसे दावों और आशंकाओं के अलावा, यह साबित करने के लिए कोई स्वतंत्र, विश्वसनीय या ठोस सामग्री पेश नहीं की गई कि स्कैन की गई ओएमआर शीट परीक्षा के दौरान जमा की गई असली शीट से अलग थी या प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा कोई हेरफेर किया गया।

परीक्षा प्रक्रिया में खामी नहीं

कोर्ट ने टिप्पणी की कि "आधिकारिक परीक्षा रिकॉर्ड से छेड़छाड़ से जुड़े गंभीर आरोपों को केवल शक, अंदाज़े या अपनी सोच के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब कोर्ट के सामने कोई ठोस सबूत प्रस्तुत न किया गया हो।" कोर्ट ने यह भी कहा कि इस कोर्ट के खास 'रिट अधिकार क्षेत्र' का इस्तेमाल करने से पहले, याचिकाकर्ता ने परीक्षा से जुड़े विवादों के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा खास तौर पर बनाए गए शिकायत निवारण तंत्र का इस्तेमाल नहीं किया। नीट परीक्षा एक स्टैंडर्ड और पारदर्शी प्रक्रिया के ज़रिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है। ठोस सबूतों के बिना किसी व्यक्ति की आशंका के आधार पर मूल्यांकन प्रक्रिया में न्यायिक दखल देने से परीक्षा प्रणाली की निश्चितता, पवित्रता और अंतिम स्वरूप पर बुरा असर पड़ेगा।"

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