बिलासपुर। अपोलो अस्पताल जाने वाली सड़क की बदहाली पर नगर निगम आयुक्त की ओर से बताया गया कि 10 अप्रैल तक सड़क निर्माण कर लिया जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सड़क निर्माण जल्द शुरू करें और कार्य की प्रगति रिपोर्ट हर 15 दिन में रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष प्रस्तुत करें। कोर्ट ने अगली सुनवाई 15 अप्रैल को रखी है।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान निगम आयुक्त की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई कि सड़क की टेंडर प्रक्रिया पिछले साल मार्च में कर ली गई थी। जुलाई में कार्य आदेश भी जारी कर दिया गया था। लेकिन चुनाव प्रक्रिया के कारण काम शुरू नहीं कराया जा सका। अब सड़क के दोनों तरफ से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा।
अपोलो अस्पताल की ओर जाने वाली सड़कों की खराब स्थिति पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने पाया कि सड़क की स्थिति दयनीय है और सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण कर लिया गया है। इससे अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों और उनके अटेंडरों आदि को असुविधा हो रही है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह स्थिति तब है जब बिलासपुर शहर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए चुने गए देश के स्मार्ट शहरों में से एक है।
कोर्ट ने कहा कि अपोलो अस्पताल न केवल बिलासपुर जिले का बल्कि राज्य का भी अग्रणी अस्पताल है। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को इलाज के लिए सबसे उन्नत चिकित्सा सुविधा के रूप में इस अस्पताल में रेफर किया जाता है।यहां पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह अस्पताल बिलासपुर शहर के बाहरी इलाके में स्थित है और अपोलो तक पहुंचने वाले सभी रास्तों की हालत बहुत ही दयनीय है। सबसे पहले तो सड़क इतनी संकरी है कि वाहनों का निकलना मुश्किल है और सड़क पर गड्ढे भी हैं। इसके अलावा सड़क के दोनों तरफ अवैध अतिक्रमण है। अवैध अतिक्रमण पर बनी दुकानों पर आने वाले वाहनों की पार्किंग के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है।