बिलासपुर। गौरवपथ रिंगरोड -2 – -उसलापुर बाइपास रोड के कार्नर के काम्प्लेक्स के फटाफट निर्माण और नियमितीकरण को लेकर कईं सवाल उठ रहे है। इस नवनिर्मित परिसर का निर्माण तो हाल ही में ही हुआ है। जबकि राजपत्र में 14 जुलाई 2022 के पूर्व अस्तित्व में आये भवनों के ही नियमितीकरण का प्रावधान किया गया है। तो फिर भवन शाखा अधिकारी के भाई के भवन का नियमितीकरण हो कैसे गया। क्या अफसरों के लिए राजपत्र में कोई अलग प्रावधान किया गया है और नही तो इससे जुड़े अफसरों पर क्या कार्रवाई की जाएगी ये बड़ा सवाल है।
तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ऐन विधानसभा चुनाव के पहले आमजन को अपनी ओर आकर्षित करने लगातार घोषणाएं की। इसमे बिना अनुमति के मनमाफिक बनाये गए भवनों को शुल्क लेकर नियमितीकरण किये जाने का भी घोषणा भी शामिल है।
ये है प्रावधान-
इस नियम के तहत ऐसे लोग जिन्होंने बिना अनुमति मनमाने ढंग से भवन का निर्माण करा लिया है वो निर्धारित शुल्क जमाकर अपने भवन का नियमितीकरण करा सकते है। राजपत्र में इसका प्रकाशन भी कराया गया कि 14 जुलाई 2022 के पूर्व अस्तित्व में आए भवनों पर ही ये आदेश लागू होगा। जबकि निगम के भवन शाखा अधिकारी के भाई का भवन अभी हाल ही में बनकर तैयार हुआ ये सबने देखा।