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High Court : हेड कांस्टेबल का एक पद रिक्त रखने का आदेश दिया हाईकोर्ट ने, जानिए क्या है मामला


बिलासपुर। नियमों के विपरीत की गई पदोन्नति प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका पर कोर्ट ने गृह विभाग को हेड कांस्टेबल का एक पद रिक्त रखने के निर्देश दिए हैं।








प्रकरण के अनुसार विकास सिंह पुलिस विभाग में लम्बे समय से आरक्षक हैं। विभाग में हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की गई तो इसमें याचिकाकर्ता की सीनियरटी का ध्यान नहीं रखा गया। नियमों के विपरीत प्रक्रिया पर याचिकाकर्ता ने विभाग में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया तो कहा गया कि उनकी सीनियरटी को स्थापित करने के लिये जिन दस्तावेजों की जरूरत है , वह विभाग के दफ्तर में उपलब्ध ही नहीं हैं। 





इसके साथ ही यह अभ्यावेदन खारिज कर दिया गया। इसे विकास सिंह ने वकील हर्षमंदर रस्तोगी के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद हेड कांस्टेबल का एक पद सुरक्षित रखने के निर्देश देते हुए शासन को जवाब के लिये तीन सप्ताह का समय दिया है।




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