बिलासपुर। लोक सेवा आयोग (पीएससी) के अंतर्गत होने वाली भर्ती में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को आयुसीमा में मिलने वाली छूट के मामले में चार याचिकाओं पर हाईकोर्ट की फुल बेंच में सुनवाई हुई। बेंच ने इस मामले में अपन निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
देश के कुछ अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी शासकीय सेवा में होने वाली नियुक्तियों में राज्य के स्थानीय निवासियों को 5 साल की आयु सीमा में छूट दिये जाने का प्रावधान है। इसका विरोध करते हुए अन्य राज्यों के प्रतियोगी उदय कुमार समेत कुछ अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में अलग अलग याचिका दायर कर कहा था कि, स्थानीय लोगों को आयु सीमा में छूट दिया जाना संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन है.
इसे लेकर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान मत भिन्नता सामने आई। इस पर चीफ जस्टिस ने इसके लिये फुल कोर्ट निर्धारित की। इसमें चीफ जस्टिस के साथ ही जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू , जस्टिस रजनी दुबे ने गत माह सुनवाई की थी। मंगलवार को अंतिम सुनवाई में सभी पक्षों की बहस के बाद फुलबेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।