अपराध सिद्ध करने के लिए सिर्फ अंतिम बार साथ देखने को आधार नहीं बनाया जा सकता,हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

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अपराध सिद्ध करने के लिए सिर्फ अंतिम बार साथ देखने को आधार नहीं बनाया जा सकता,हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

 




बिलासपुर। एक महत्वपूर्ण निर्णय में हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ“आखिरी बार साथ देखे जाने” के आधार पर किसी मामले में दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए अन्य साक्ष्य और तथ्य भी होने जरूरी हैं। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रजनी दुबे ने अपने फैसले में अपराध साबित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य की पूरी श्रृंखला की आवश्यकता को रेखांकित किया।

जगदलपुर निवासी कृष्णा झली को अपनी पत्नी कविता नेताम की हत्या के लिए निचले कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 8 अप्रैल 2020 को कविता लापता हो गई थी। उसका आधा जला हुआ शरीर 12 अप्रैल 2020 को जगदलपुर के पास एक जंगल में पाया गया था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि कविता के पति, कृष्णा झली, उसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे।इसके लिए आखिरी बार साथ देखे जाने के सिद्धांत को मुख्य साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। बस्तर के सत्र न्यायालय ने झली को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 201 (साक्ष्य गायब करना) के तहत दोषी ठहराया था, और उसे आजीवन कारावास और तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। 

दोषी ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। इसमें कई महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे उठाए गए, जिनमें मुख्य रूप से “आखिरी बार साथ देखे जाने” के सिद्धांत की विश्वसनीयता पर ध्यान केंद्रित किया गया। बचाव पक्ष, ने तर्क दिया कि इस सिद्धांत पर निर्भरता त्रुटिपूर्ण थी, क्योंकि अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों से यह साबित नहीं हो रहा था। बचाव पक्ष ने गवाहों के बयानों में विसंगतियों और अपराध से झली को जोड़ने वाले प्रत्यक्ष साक्ष्य की

कमी का भी उल्लेख किया।


हाईकोर्ट ने साक्ष्य और परिस्थितिजन्य साक्ष्य और “आखिरी बार साथ देखे जाने” के सिद्धांत के आसपास के कानूनी सिद्धांतों की बारीकी से जांच की। अदालत ने नोट किया कि अभियोजन पक्ष का

मामला मुख्य रूप से कुमारी कौशल्या नाथ की गवाही पर आधारित था, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने मृतक और अभियुक्त को घटना के दिन एक साथ देखा था। हालांकि, उनका बयान काफी बाद में दिया गया था, जिससे इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे।

हाईकोर्ट ने विभिन्न निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित सिद्धांतों को दोहराया। इसमें परिस्थिति जन्य साक्ष्य के लिए कई बिंदु तय किए गए हैं।

0 अपराध साबित करने के लिए अंतिम बार साथ देखे जाने के निष्कर्ष पूरी तरह से स्थापित होने चाहिए। इसे किसी अन्य परिकल्पना पर समझाया

नहीं जा सकता।

0 साक्ष्य की एक पूरी श्रृंखला होनी चाहिए जो आरोपी को पूरी तरह दोषी सिद्ध करे और निर्दोषता के निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े। 

0 आखिरी बार साथ देखे जाने का सिद्धांत अकेले दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता जब तक कि इसे अन्य साक्ष्यों द्वारा समर्थित न किया जाए, जो किसी अन्य व्यक्ति के अपराधी होने की संभावना को समाप्त कर दे।

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