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High Court : सब इंस्पेक्टर के खिलाफ 5 साल में भी विभागीय जांच पूरी नहीं हुई, जानिए क्या है मामला

 





बिलासपुर। सब इंस्पेक्टर के विरुद्ध 5 साल में भी विभागीय जांच पूरी नहीं हुई। हाईकोर्ट ने 7 मई के पहले पूरी करने के निर्देश देकर रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने कहा है। 


घनश्याम चेलक रायपुर मुख्यालय में सब इन्सपेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। फरवरी 2019 में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (एआईजीपी), पीएचक्यू रायपुर द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय जांच प्रक्रिया प्रारंभ की गई। परन्तु वर्ष 2024 में 5 वर्ष से अधिक बीत जाने के पश्चात् भी विभागीय जांच पूर्ण ना किये जाने पर क्षुब्ध होकर अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रेमनाथ बाली विरुद्ध रजिस्ट्रार दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य के वाद में वर्ष 2015 में दिये गये निर्णय और छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर द्वारा जारी किये गये सर्कुलर में यह प्रावधान है कि किसी भी शासकीय कर्मचारी के विरुद्ध चल रही विभागीय जांच का निराकरण एक वर्ष के भीतर किया जाना अनिवार्य है। परन्तु याचिकाकर्ता के मामले में 5 वर्ष से अधिक बीतने के बाद भी आज तक विभागीय जांच प्रक्रिया पूरी कर जांच में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका की सुनवाई के पश्चात् मामले को अत्यन्त गंभीरता से लेते हुए एडीजीपी, प्रशासन, रायपुर एवं सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन को यह निर्देशित किया गया कि वे 7 मई 2024 के पूर्व याचिकाकर्ता के विरुद्ध संचालित विभागीय जांच पूर्ण कर हाईकोर्ट के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

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