बिलासपुर। जस्टिस एनके व्यास ने सिविल मामलों के निराकरण के लिए ट्रायल कोर्ट को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सीमांकन के मामलों का समयसीमा में निराकरण किया जाए ताकि लोगों का कानून पर भरोसा बना रहे।
प्रकरण के अनुसार रायगढ़ में एक जमीन पर दीवार निर्माण को लेकर विवाद हो गया था। एक पक्ष ने वाद प्रस्तुत किया। सिविल न्यायालय ने सीमांकन रिपोर्ट नहीं होने के आधार पर वाद खारिज कर दिया। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील प्रस्तुत की गई। कोर्ट ने कहा हम चाहते है कि लोगों में सिविल लॉ के प्रति विश्वास रहे। इसलिए जरूरी है कि ऐसे मामलों का समय सीमा में निराकरण किया जाए। कोर्ट ने मामले में ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि कमिश्नर नियुक्त कर सीमांकन रिपोर्ट मंगाए और प्रकरण को जल्दी निराकृत करें, ताकि लोगों को हाईकोर्ट आने की जरूरत ही न हो।