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किराया ले लिया, टैक्सी नहीं भेजी, महिला वकील से दुर्व्यवहार भी, ट्रैवलिंग कंपनी पर 25 हजार जुर्माना

 





बिलासपुर। पेमेंट लेकर भी टैक्सी उपलब्ध न कराने और दुर्व्यवहार पर राहुल ट्रैवल्स पर उपभोक्ता फोरम ने कार्रवाई की है। फोरम ने इस ट्रैवल एजेंसी पर 25000 रुपए का जुर्माना लगाया है। 


 ग्राहक ने बिलासपुर जिला उपभोक्ता फोरम में इस एजेंसी के खिलाफ याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए फोरम ने क्षतिपूर्ति के रूप में 25000 रुपए और किराये की रकम तय ब्याज के साथ उपभोक्ता को लौटाने का आदेश दिया है।

बिलासपुर सीपत रोड निवासी हाईकोर्ट अधिवक्ता मुदाली आशा बीते 30 जुलाई को फ्लाइट के जरिए गोवा से सुबह 10 बजे रायपुर पहुंची। यहां उन्होंने रायपुर से बिलासपुर आने के लिए राहुल ट्रैवल से वनवे शेयरिंग टैक्सी बुक कराई। किराए के रुप में 999 रुपए का ऑनलाइन भुगतान भी किया शेयरिंग टैक्सी आने के इंतजार में वकील घंटे भर खड़ी रहीं। उन्होंने राहुल ट्रैवल एजेंसी को कई बार मोबाइल से फोन किया। लेकिन हर बार न केवल उन्हें गोल मोल जवाब दिया गया बल्कि धमकी तक दी गई।

याचिकाकर्ता ने फोरम को बताया कि, जब कंपनी ने टैक्सी उपल्ब्ध नहीं कराई तो उन्हे अधिक पैसे देकर बिलासपुर आने के लिए दूसरी टैक्सी बुक करानी पड़ी। इस पर अधिवक्ता मुदाली आशा ने राहुल ट्रैवल के संचालक के खिलाफ मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए ज़िला उपभोकता फोरम में वाद दायर किया।


यह है उपभोक्ता फोरम का आदेश


प्रकरण की सुनवाई बाद जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल ने राहुल ट्रैवल कंपनी को वादी को मानसिक क्षतिपूर्ति के रुप में 25हजार रुपए एवं किराए की रकम 999 रुपए 9 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान किए जाने का आदेेश दिया है। इसके अलावा फोरम ने केस लड़ने में खर्च हुए 3 हजार रुपए का भुगतान करने का आदेश भी ट्रैवल एजेंसी को दिया है।

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