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High Court : जानिए हाईकोर्ट ने क्यों कहा कि एक्स स्टूडेंट नेतागीरी न करें, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

 





बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक मामले में पूर्व छात्रों की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने जनसुविधा के कार्य में पूर्व छात्रों के रोड़ा अटकाने पर टिप्पणी की कि एक्स स्टूडेंट नेतागीरी न करें।


चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में प्रकरण की सुनवाई हुई। पेंड्रा नगर पंचायत द्वारा वहां पर मल्टीपर्पज स्कूल की जमीन पर सामुदायिक भवन बनाया जा रहा है। इसके खिलाफ कुछ पूर्व छात्रों ने जनहित याचिका दायर कर भवन बनाने का विरोध किया। कोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एक्स स्टूडेंट्स नेतागीरी कर कार्य में रोड़ा बन रहे हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को तहसीलदार के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने की बात कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि पेंड्रा नगर पंचायत ने प्रस्ताव लाकर मल्टीपर्पज स्कूल की जमीन पर सामुदायिक भवन निर्माण का निर्णय लिया है। इसके खिलाफ इस स्कूल से पासआउट पूर्व छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

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