बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि अदालतों के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) की सूची में किसी जाति को जोड़ने, घटाने या संशोधित करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में राष्ट्रपति का आदेश ही अंतिम और निर्णायक होता है।
जस्टिस बिभुदत्त गुरु
की एकल पीठ ने प्रथम अपीलीय अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें ‘शिकारी’ जाति को जांजगीर-चांपा जिले में अनुसूचित जनजाति माना गया था। हाईकोर्ट ने पाया कि संवैधानिक आदेश में क्षेत्र-विशिष्ट प्रतिबंधों के विपरीत जाकर निचली अदालत ने यह त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकाला था।
मामले की पृष्ठभूमि
यह अपील टेक राम (अपीलकर्ता) द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जांजगीर के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। विवाद एक कृषि भूमि से जुड़ा था, जिसे अपीलकर्ता ने 11 मार्च, 1977 को एक पंजीकृत बिक्री विलेख (Sale Deed) के माध्यम से मनहरण सिंह और अन्य से खरीदा था।
दशकों बाद, प्रतिवादी प्रहलाद और अन्य ने अपीलकर्ता को बेदखल करने की धमकी दी। उनका दावा था कि उन्होंने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 170(ख) के तहत उप-विभागीय अधिकारी (SDO) से एक आदेश प्राप्त किया है। यह धारा आदिवासियों से गैर-आदिवासियों को भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। प्रतिवादियों का तर्क था कि भूमि मूल रूप से ‘शिकारी’ समुदाय की थी, जो एक आदिम जनजाति है, इसलिए 1977 की बिक्री अवैध थी।
ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया था, यह मानते हुए कि ‘शिकारी’ जाति जांजगीर में अनुसूचित जनजाति नहीं है। हालांकि, प्रथम अपीलीय अदालत ने इसे पलट दिया और कहा कि 1960 की अधिसूचना के तहत यह समुदाय अनुसूचित जनजाति है, जिससे धारा 257 के तहत सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार बाधित हो जाता है।
पक्षकारों की दलीलें
अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रथम अपीलीय अदालत ने
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
में उल्लिखित क्षेत्र-विशिष्ट प्रतिबंधों की अनदेखी की है। यह दलील दी गई कि आदेश के भाग-VIII (मध्य प्रदेश) के अनुसार, ‘शिकारी’ समुदाय को केवल बिलासपुर जिले की बिलासपुर और कटघोरा तहसीलों में ही अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है, न कि जांजगीर जिले की पामगढ़ तहसील में।
दूसरी ओर, उत्तरदाताओं (प्रतिवादियों) का कहना था कि एक आदिवासी द्वारा गैर-आदिवासी को भूमि हस्तांतरित करने पर धारा 170(ख) के प्रावधान स्वतः लागू होते हैं और राजस्व प्राधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने का सिविल कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है।


