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Breaking : रायपुर प्रेस क्लब चुनाव का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, पंजीयक और रिटर्निग अफसर को नामजद नोटिस, जवाब के लिए मांगा समय

 


प्रदेश की राजधानी में पत्रकारों की जानीमानी संस्था *रायपुर प्रेस क्लब* में साल 2026 में  अध्यक्ष सहित अन्य सभी पदों पर हुए चुनाव का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामले में सुधीर आजाद तम्बोली सहित अन्य सदस्यों ने वोटर लिस्ट में की गई गड़बड़ी और पंजीयक तथा रिटर्निंग ऑफिसर की मनमानी को लेकर उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की है। 




मामले की प्रारंभिक सुनवाई जनवरी 2026 में जस्टिस एन के व्यास के सिंगल बेंच में हुई थी जिसमें पंजीयक श्रीमती पदमनी भोई और अपर कलेक्टर रायपुर नवीन कुमार ठाकुर को दस्ती नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और पंजीयक को रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिये थे। 




मामले में अगली सुनवाई 16 फरवरी निर्धारित हुई। लेकिन पंजीयक ने न ही रिकॉर्ड पेश किया और न ही जवाब पेश कर सके। मामले में फिर से एक सप्ताह का समय मांगा है जिस पर एक सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय के सिंगल बेंच में हुई। गौरतलब है कि मामले में व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी का आरोप है जिसमें ऐसे लोगों का नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है जिनकी मृत्यु तक हो चुकी है जबकि दूसरी ओर वास्तविक सदस्यों के नाम ही लिस्ट से गायब है।

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