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छत्तीसगढ़ में साइबर एक्सपर्ट नहीं, नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश

 




रायपुर 7 अक्टूबर 2025। छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध के प्रकरणों के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ नहीं होने के मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता रमाकांत मिश्रा ने नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 नवम्बर को तय की है।



रायपुर 7 अक्टूबर 2025। उल्लेखनीय है कि साइबर एक्सपर्ट नियुक्ति की प्रक्रिया तीन चरण में होगी। पहले चरण में फॉरेंसिक लैब की स्थापना होगी। अन्य दो चरण पूरे होने बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से प्रक्रियाओं को पूरा होने में समय लगने की जानकारी देने पर कोर्ट ने कहा कि जल्द नियुक्ति की जाए। उल्लेखनीय है कि







शिरीन मालेवर ने जनहित याचिका दायर की है। पहले हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि देश भर में 16 जगह पर एक्सपर्ट की नियुक्ति की गई है। यह नियुक्ति केंद्र सरकार के माध्यम से की जाती है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में किसी एक्सपर्ट की नियुक्ति नहीं हुई है।

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