बिलासपुर 7 सितंबर। छत्तीसगढ़ सरकार में 14 मंत्री बनाए जाने की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। इस बार कांग्रेस पार्टी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने याचिका दायर की है। इस पर सोमवार को सुनवाई तय की गई है।
कांग्रेस के संचार प्रमुख ने को वारंटों यानी अधिकार को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। इसमें साय सरकार के 14 वें मंत्री राजेश अग्रवाल की नियुक्ति को चुनौती दी है। याचिका में 14 वां मंत्री शामिल करने को असंवैधानिक बताकर मंत्री राजेश अग्रवाल की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की है।
.याचिका में छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों की तुलना में 14 मंत्री बनने पर 15 प्रतिशत की सीमा क्रॉस करने की बात कही गई है। इसे संविधान के अनुच्छेद 164(1 ए) का उल्लंघन बताया गया है। उल्लेखनीय है कि रायपुर के सामाजिक कार्यकर्ता बसदेव चक्रवर्ती ने भी हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर प्रदेश कैबिनेट में 14 मंत्री शामिल किए जाने को असंवैधानिक बताया था। याचिकाकर्ता ने पीआईएल में सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री समेत सभी 14 मंत्रियों को पक्षकार बनाया है।