बिलासपुर. 19 मई 2025.। जिला खनिज निधि (डीएमएफ) घोटाले के आरोपी कोरबा की पूर्व कलेक्टर रानू साहू, पूर्व मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया, एनजीओ संचालक मनोज कुमार और बिचौलिये सूर्यकांत तिवारी की स्थायी जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।
बिलासपुर. 19 मई 2025.। बुधवार को वेकेशन बेंच ने सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि तथ्यों और केस डायरी में उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से धारा 7 और 12 के तहत आरोपियों द्वारा अपराध होना दिख रहा है।
प्रथम दृष्टया पीसी एक्ट के तहत आर्थिक अपराध परिलक्षित होता है। एफआईआर और रिकॉर्ड में रखी गई अन्य सामग्री को देखते हुए, प्रथम दृष्टया आवेदकों की संबंधित अपराध में संलिप्तता प्रदर्शित हो रही है।
इस कारण आवेदकों को नियमित जमानत देने के लिए यह उचित मामला नहीं है।इसके साथ कोर्ट ने सभी आरोपियों के आवेदन को खारिज किया है।