बिलासपुर। हाईकोर्ट ने मेडिकल पीजी में सोमवार से शुरू हुई या अभी शुरू होने वाली स्ट्रे राउंड काउंसलिंग स्थगित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह आदेश सभी समान स्थिति वाले सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगा।
महाधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश से संबंधित अधिकारियों को तत्काल सूचित करें।
सेवा अवधि की गणना को कटऑफ तिथि से आगे बढाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने अधिकारियों के समक्ष इन अनियमितताओं को उठाकर सुधारात्मक उपाय की मांग की थी। बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।