पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उपसचिव रह चुकी सौम्या चौरसिया को नहीं मिली कोर्ट से राहत, तीसरी बार ख़ारिज हुई जमानत याचिका
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पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उपसचिव रह चुकी सौम्या चौरसिया को नहीं मिली कोर्ट से राहत, तीसरी बार ख़ारिज हुई जमानत याचिका

   




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Bilaspur. कोल लेव्ही वसूली मामले में पूर्व मुख्यमंत्री की उपसचिव रह चुकी सौम्या चौरसिया की ज़मानत याचिका को हाईकोर्ट ने तीसरी बार खारिज कर दिया है। जस्टिस एन के व्यास की बेंच ने यह निर्णय सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। इस निर्णय की पुष्टि राज्य के उप महाधिवक्ता और ईडी के विशेष लोक अभियोजक डॉ. सौरभ कुमार पांडेय ने की है। 





सौम्या चौरसिया की ज़मानत याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का संदर्भ था जिनके तहत कोयला घोटाला मामले में सह आरोपी सुनील अग्रवाल और रानू साहू की ज़मानत मंज़ूर की गई थी। याचिका में यह भी दलील दी गई थी कि आवेदिका के छोटे बच्चे हैं और प्रकरण की सुनवाई में लंबा समय लग सकता है। साथ ही, यह तथ्य भी प्रस्तुत किया गया कि वह डेढ़ साल से जेल में बंद हैं। कोर्ट ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जमानत देना उचित नहीं माना।




उल्लेखनीय है कि कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई और ईडी के अनुसार कोल लेव्ही स्कैम के किंगपिन सूर्यकांत तिवारी का ज़मानत आवेदन रायपुर कोर्ट में पेश है।आगामी 31 अगस्त को ईडी विशेष न्यायालय इन दोनों ज़मानत आवेदन पर फ़ैसला दे सकता है।

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