बिलासपुर। पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा निजी व्यक्तियों को 7500 वर्गफीट तक सरकारी जमीन कलेक्टर के माध्यम से आवंटित करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका हाईकोर्ट ने निराकृत कर दी। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से बताया गया कि इस आदेश पर पुनर्विचार किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने भी इस पर आपत्ति नहीं की। मधुकर द्विवेदी, कमल सिंह, भाजपा नेता सुशांत शुक्ला ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने आर्थिक स्थिति सुधारने के नाम पर सरकारी जमीन निजी व्यक्तियों को सिर्फ आवेदन के आधार पर देने का निर्णय लिया, जो अवैध है। 11 सितंबर 2019 को जारी इस आदेश को विधि विरुद्ध बताते हुए निरस्त करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि इस तरह आवंटन से भू-माफिया और उच्च आय वर्ग को ही लाभ मिलेगा। सामान्य लोग इससे वंचित रह जाएंगे।