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अवैध होर्डिंग के खिलाफ अभियान, शहर के सभी अवैध होर्डिंग हटाए जाएंगे, न हटाने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई

 



बिलासपुर. शहर में लगे अवैध विज्ञापन होर्डिंग के खिलाफ नगर निगम का अभियान लगातार जारी है। निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर 36 मॉल के पास,बचपन प्ले स्कूल और मंगला चौक में 6 अवैध विज्ञापन बोर्ड और होर्डिंग गुरुवार को हटाए गए। 


ये होर्डिंग बचपन प्ले स्कूल, प्रीमियम अकादमी, अचीवर्स स्कूल, कोर्टयार्ड मैरियट होटल के थे। इनको अवैध तरीके से सड़क पर लगाया था था, जिससे आवागमन पर भी असर पड़ रहा था। इसलिए गुरुवार को यह कार्रवाई की गई। इसके पहले पिछले दिनों उस्लापुर में ओवरब्रिज के पास तीन अवैध होर्डिंग को हटाया गया था। हटाए गए सारे होर्डिंग बिना अनुमति के लगाए गए थे। निगम द्वारा अवैध होर्डिंग लगाने वाली एजेंसी और भवन मालिक के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई भी शुरू की गई है।





 इससे पूर्व निगम कमिश्नर अमित कुमार ने सभी रजिस्टर्ड विज्ञापन एजेंसियों की बैठक लेकर उनके द्वारा लगाए गए होर्डिंग का सत्यापन,स्ट्रक्चर सर्टिफ़िकेट और बीमा पॉलिसी 24 मई तक जमा करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद कुछ लोगों ने प्रोसेस शुरू किया है। लेकिन कई विज्ञापन एजेंसी संचालकों ने अभी भी न आवेदन किया है और सर्टिफ़िकेट और अन्य कागजात जमा किए। ऐसी एजेंसीज पर भी कार्रवाई की जा रही है।

 निगम कमिश्नर अमित कुमार ने विज्ञापन एजेंसियों को जहां होर्डिंग लगे हैं, वहां सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते के भी निर्देश दिए हैं। आकाशीय बिजली -आंधी तूफान या अन्य कारणों से जनहानि या नुकसान होने पर एजेंसियों को जिमेदार ठहराते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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