copyright

CG Breaking : तकनीकी विवि के रजिस्ट्रार और रूंगटा कॉलेज के प्रिंसीपल को अवमानना नोटिस

 




बिलासपुर। विश्वविद्यालय की मनमानी और कोर्ट के आदेश का पालन नहीं जस्टिस रजनी दुबे ने मामले को गभीरता से लिया। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विवि के रजिस्ट्रार व रूंगटा कालेज के प्रचार्या को अवमानना नोटिस जारी किया है। इससे पूर्व हाईकोर्ट ने दो माह में याचिकाकर्ता का प्रकरण निराकृत करने का निर्देश दिया था ।

हाइकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर याचिकाकर्ता आशीष साहू ने तकनीकी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अंकित अरोरा और रूंगटा कॉलेज के प्रिंसिपल राकेश हिमटे के खिलाफ अधिवक्ता विकास दुबे के माध्यम से अवमानना याचिका दायर की है। आशीष साहू रूंगटा कॉलेज में व्याख्याता के पद पर कार्यरत रहे। वेतन के नियमित रूप से भुगतान न होने से व्यथित होकर उन्होंने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के समक्ष विश्वविद्यालय विनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया। लेकिन काफी समय व्यतीत होने के बाद भी नियमों में उल्लेखित प्रावधानों के तहत विश्वविद्यालय ने कोई कार्यवाही नहीं की। अतः याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें विनियम में उल्लेखित नियमों के तहत कार्यवाही कर प्रकरण का निराकरण दो माह में करने का निर्देश न्यायालय द्वारा दिया गया। निर्धारित समय पूरा होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। मामले का संज्ञान लेते हुए जस्टिस रजनी दुबे की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद रजिस्ट्रार अंकित अरोरा एवम कॉलेज के प्रिंसिपल राकेश हिमटे को अवमानना नोटिस जारी किया है।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.