नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
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नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध प्रतिबंधात्मक आदेश जारी




बिलासपुर. नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 की घोषण के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवनीश शरण ने राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार-प्रसार करने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने संबंधी नियमों का पालन करने निर्देशित किया है। निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों, उनके कार्यकर्ताओं, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और उनके सहयोगी व्यक्तियों द्वारा एक स्थान पर या वाहनों में लाउडस्पीकर का उपयोग कर प्रचार-प्रसार किया जाता है।




 लाउडस्पीकर की उंची आवाज से विद्यार्थियों, वृद्ध जनों एवं दुर्बल व्यक्तियों को काफी परेशानी होती है। जारी आदेश में कहा गया है कि मैं इस बात से पूरी तरह भिज्ञ हूं की निर्वाचन अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को पूर्ण रूप से रोका नहीं जा सकता है, क्योकि ध्वनि विस्तारक यंत्र निर्वाचन प्रचार-प्रसार एव जन समूह के बीच अपने विचार व्यक्त करने के साधनों में से एक है लेकिन उसके साथ-साथ विषम समय में विषम स्थान पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के अविवेकपूर्ण एवं ऊंचे स्वरों में अवैधानिक प्रयोग, जिससे जनमानष की शांति एवं स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, कि अनुमति दिया जाना उचित नहीं है।

        कलेक्टर ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 04 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सीमा के अंतर्गत आने वाले नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग करने एवं कराये जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। चुनावी सभाओं एवं चुनाव प्रचार करने के लिये वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए जिला मुख्यालय के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभागीय मुख्यालयों पर संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालय में तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी तथा उप तहसील स्तर पर अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जिले के नगरीय क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर किया जा सकता है। लेकिन शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिषद, जनपद पंचायत एंव अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर पर भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्णतः प्रतिबंधित है। यह प्रतिबंध आदेश जारी होने की तिथि से चुनाव प्रक्रिया समापन तिथि तक जिले के सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा मे प्रभावशील रहेगा |   



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