बिलासपुर. बी एड और डी एड मामले में सुनवाई के दौरान आज शासन ने 2855 अभ्यर्थियों की लिस्ट हाईकोर्ट में पेश की * कोर्ट ने शासन से कहा कि, आपको भर्ती प्रक्रिया पूरी करने कितने दिन का और समय चाहिए * अंत में शासन को कोर्ट के आदेश पालन हेतु 15 दिन का समय स्वीकार करते हुए एकलपीठ ने ऐसा नहीं करने पर हाईकोर्ट द्वारा कड़ी कार्रवाई किये जाने की चेतावनी दी है*
आज मंलवार को जस्टिस वर्मा ने सुनवाई करते हुए कहा कि, शासन की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दी है * इस कोर्ट ने भी अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर पेश करने और प्रक्रिया पूरी करने को कहा था मगर अब भी लगता है कि, आप गंभीर नहीं हैं * इसी सुनवाई के दौरान शासन ने भी डी एड , डी एल एड वाले 2855 अभ्यर्थियों की लिस्ट कोर्ट में पेश की * जस्टिस वर्मा ने कहा कि, पूरी प्रक्रिया करने कितना समय और चाहिए * शासन के वकील ने जब कहा कि , अभी मिड सेशन में नई नियुक्ति से परेशानी होगी , तो कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि, यह बेंच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 6 माह का समय और नहीं बढा सकती है , यह अधिकार हमें नहीं है * हाईकोर्ट ने शासन को सिर्फ 15 दिन का समय देते हुए डीएड धारियों की भर्ती प्रक्रिया और नियुक्ति पूरी करने का अंतिम अवसर दिया है *
मालूम हो कि ,डीएड एवं बीएड विवाद में चौथी बार अवमानना याचिका की सुनवाई गत माह जस्टिस अरविन्द कुमार वर्मा की बैंच मे हुई थी * इससे भी पहले की सुनवाई में शिक्षा विभाग के तमाम बड़े अधिकारियो को विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से हाईकोर्ट ने 21 दिनों के भीतर बीएड को बाहर करते हुए केवल डीएड की नई सेलेक्शन लिस्ट तैयार करके पेश करने कहा था, लेकिन 21 दिन दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई लिस्ट जमा नहीं करने पर हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी * सरकार की ओर से पेश वकील ने लिस्ट जमा ना करने के ये कारण बताये कि विभाग व्यापम को आवेदन लिखे गये है परन्तु व्यापम ने अभी तक लिस्ट नही दी है और पुनर्विचार याचिका की बात भी कही गई थी * अंतिम अवसर प्रदान करते हुए सात दिनो के भीतर डीएड धारियो का नया सेलेक्शन लिस्ट जमा करने कहा गया *