हाईकोर्ट को कहना पड़ा- विश्वास करते हैं कि शपथपत्र के अनुसार ही प्रदेश की सड़कों का सुधार करेगी सरकार
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हाईकोर्ट को कहना पड़ा- विश्वास करते हैं कि शपथपत्र के अनुसार ही प्रदेश की सड़कों का सुधार करेगी सरकार

 







बिलासपुर। प्रदेश की खराब सड़कों के मामले में मंगलवार को मुख्य सचिव अमिताभ जैन और एसडीओ बिलासपुर की ओर से अपनी कंप्लाएन्स रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई। इसमें बताया कि रायपुर स्थित धनेली रोड के लिए टेंडर प्रोसेस पूरा हो चुका है। लोएस्ट प्राइज के आधार पर जिस कंपनी को ठेका दिया गया है उसके द्वारा सुरक्षा निधि जमा करते ही काम शुरू किया जाएगा। इस रोड पर पुलिया बिजली खंभे आदि कार्य भी पूरा कराया जाएगा।








बिलासपुर एसडीओ ने सेंदरी रोड निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण पूरा होने की जानकारी दी। एसडीओ ने बताया कि कुछ जमीन ग्राम निरतू की भी ली गई है, जिसके लिए अवार्ड पारित किया जा रहा है। एसडीओ ने जमीन अधिग्रहण सही होने की जानकारी देते हुए कहा कि वहां पर काम शुरू कराया जा सकता है। नेशनल हाइवे के अधिकारियों की ओर से कहा गया कि जमीन अधिग्रहण के सत्यापन के बाद काम शुरू कराया जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि हम आशा और विश्वास करते हैं कि शपथपत्र में दी गई जानकारी और कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कार्य होगा। प्रकरण की अगली सुनवाई 29 जुलाई को रखी गई है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल के कोर्ट में हुई। मामले में न्यायमित्र राजीव श्रीवास्तव और प्रतीक शर्मा उपस्थित हुए।








हाईकोर्ट ने प्रदेश की खराब सड़कों पर स्वतः संज्ञान लिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष रायपुर एयरपोर्ट जाने नेशनल हाइवे में धनेली के पास से विधानसभा मार्ग के खराब होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस पर हाईकोर्ट ने तत्काल स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सड़क निर्माण के लिए साढ़े 22 करोड़ रुपए की स्वीकृत दी गई है। लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के कारण टेंडर की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी थी। अब सड़क बनाने के लिए प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।









हाईकोर्ट ने प्रदेश की सड़कों पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि ये दुख की बात है कि खराब सड़कों से होने वाली दुर्घटनाओं को हम रोक नहीं पा रहे हैं। राज्य शासन को तुरंत सभी गड्ढे भरने चाहिए ताकि भविष्य में दुर्घटनाओं को रोका जा सके। हाईकोर्ट ने शासन और एजेंसी को यह भी आदेश दिया है कि जिस सड़क में कार्य चल रहा हो, उस सड़क में कार्य प्रारंभ होने की तारीख व कार्य पूर्ण होने की तारीख और जिस सड़क का टेंडर ही जारी न हुआ हो, उसकी स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

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