High Court : वरिष्ठ होने के बाद भी प्रमोशन नहीं, आदेश निरस्त करने पर हाईकोर्ट की रोक
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High Court : वरिष्ठ होने के बाद भी प्रमोशन नहीं, आदेश निरस्त करने पर हाईकोर्ट की रोक

 



बिलासपुर। मापदण्डों के अनुसार योग्य होने के बाद भी प्रमोशन न देने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद शिक्षा विभाग द्वारा इस संदर्भ में जारी आदेश पर रोक लगा दी है।विजय कुमार दुबे जो कि वर्तमान में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रायपुर में व्याख्याता के पद पर पदस्थ हैं, उन्हें वर्ष 2015 में व्याख्याता के पद पर पदोन्नति दी गई थी।





 हालांकि वरिष्ठ होने के बाद भी दुबे पूर्व में हुई प्रक्रिया के दौरान व्याख्याता के पद पर पदोन्नति से वंचित हो गए थे। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा वर्ष 2017 में एक संशोधन आदेश जारी कर उन्हें और कुछ अन्य व्याख्याताओ को पूर्व तिथि अर्थात 29 जून 2010 से वरिष्ठता दिए जाने का आदेश जारी किया गया। 





स्कूल शिक्षा विभाग ने 12 जनवरी 2024 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता और अन्य को जारी वरिष्ठता के आदेश को निरस्त कर दिया। इससे याचिकाकर्ता की भविष्य में पदोन्नति की संभावना समाप्त हो गई। इस पर उन्होंने अधिवक्ता अनुपम दुबे के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर वरिष्ठता निरस्तीकरण के आदेश को चुनौती दी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वरिष्ठता निरस्त किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी।








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